मैगी नूडल्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी
राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मैगी पर से बैन
हटाने का फैसला किया है। लेकिन इसके लिए
कुछ शर्तें रखी गई हैं। मैगी नूडल्स बनाने वाली
कंपनी नेस्ले को पहले लैब में उत्पाद के टेस्ट कराने
होंगे। साथ ही फूड रेगुलेटर अथॉरिटी के साथ मंजूरी
लेनी होगी।
मैगी पर जांच पूरी होने के लिए छह हफ्ते का
वक्त तय किया गया है। एनएबीएल से मंजूरी
प्राप्त लैब में ही टेस्ट कराना होगा।
हाईकोर्ट ने नेस्ले को नूडल्स के सभी प्रकारों
के पांच-पांच नमूने ताजा जांच के लिए पंजाब,
हैदराबाद और जयपुर की तीन लैब में भेजने की
अनुमति दी है। यदि तीनों लैब में सीसे की
मात्रा को स्वीकार्य सीमा से कम पाया
जाता है, तो नेस्ले को मैगी नूडल्स बनाने की
इजाजत मिल जाएगी।
राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मैगी पर से बैन
हटाने का फैसला किया है। लेकिन इसके लिए
कुछ शर्तें रखी गई हैं। मैगी नूडल्स बनाने वाली
कंपनी नेस्ले को पहले लैब में उत्पाद के टेस्ट कराने
होंगे। साथ ही फूड रेगुलेटर अथॉरिटी के साथ मंजूरी
लेनी होगी।
मैगी पर जांच पूरी होने के लिए छह हफ्ते का
वक्त तय किया गया है। एनएबीएल से मंजूरी
प्राप्त लैब में ही टेस्ट कराना होगा।
हाईकोर्ट ने नेस्ले को नूडल्स के सभी प्रकारों
के पांच-पांच नमूने ताजा जांच के लिए पंजाब,
हैदराबाद और जयपुर की तीन लैब में भेजने की
अनुमति दी है। यदि तीनों लैब में सीसे की
मात्रा को स्वीकार्य सीमा से कम पाया
जाता है, तो नेस्ले को मैगी नूडल्स बनाने की
इजाजत मिल जाएगी।
0 comments:
Post a Comment